नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण लागू कर दिया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ‘अब केंद्र के आवास आवंटन में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है और समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।’
यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत किया गया है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों को बराबरी के अधिकार और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करता है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला न केवल दिव्यांगजनों को सम्मान और सुविधा देगा बल्कि एक समावेशी और सुगम भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले का मकसद है कि दिव्यांगजनों को भी शहरी विकास और आवास योजनाओं में बराबरी की भागीदारी मिले। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा।