मंत्री बन्ना पर प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाने के खिलाफ मानहानि के मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ वारंट!

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जमशेदपुर: झारखंड के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने आरोप लगाकर जिसके खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मानहानि मामले में विधायक सरयू राय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया है।विधायक सरयू राय को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

बता दें कि प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया था। इस मामले में मंत्री ने विधायक पर मानहानि का मुकदमा किया था लेकिन एमपी एमएलए न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। जिससे विधायक सरयू राय को राहत मिली थी लेकिन विधायक सरयू राय में मंत्री पर प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था जिसके खिलाफ भी मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में विधायक सरयू राय के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

बता दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

उसी को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज ऋषि कुमार ने विधायक सरयू राय को पेश होने को कहा है। मालूम हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने वकील द्वारा सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया एवं विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किये गये जिसमें बताया गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं एवं अपने लोगों को गलत तरिके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाया है जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की थी जिसमें बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दिया था. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था. इसका सरयू राय ने कोई जवाब।देना भी उचित नहीं समझा था, इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण इसमें पेशी के लिए वारंट जारी हुआ है।

गौरतलब है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑफिस ऑफ़ सीक्रेट के तहत मामला दर्ज कराया है जो प्रकिया धीन है।