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बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश की, देखें नए स्लैब

On: July 23, 2024 7:52 AM
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एजेंसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश करते हुए आयकर स्लैब में बड़ी छूट की घोषणा करते हुए 15 लाख की आय पर अब 20फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे नए टैक्स पेयर्स को ज्यादा लाभ मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं।

3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स

बजट के मुताबिक 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा।7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख की इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

न्यू रिजीम के मुताबिक टैक्स स्लैब

0-3 लाख की आय : कोई टैक्स नहीं

3 से 7 लाख की आय : 5 प्रतिशत टैक्स

7 से 10 लाख की आय : 10 प्रतिशत टैक्स

10-12 लाख की आय : 15 प्रतिशत टैक्स

12-15 लाख की आय : 20 प्रतिशत टैक्स

15 लाख से ज्यादा आय : 30 प्रतिशत टैक्स

ओल्ड रिजीम में ये था टैक्स स्लैब

0-3 लाख की आय : कोई टैक्स नहीं

3 से 6 लाख की आय : 5 प्रतिशत टैक्स

6 से 9 लाख की आय : 10 प्रतिशत टैक्स

9-12 लाख की आय : 15 प्रतिशत टैक्स

12-15 लाख की आय : 20 प्रतिशत टैक्स

15 लाख से ज्यादा आय : 30 प्रतिशत टैक्स

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

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