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झारखंड हाईकोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश, होम गार्ड जवानों को 25 अगस्त 2017 से बढ़े वेतन का दें लाभ

On: August 24, 2024 8:53 AM
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से दिया जाये। हाई कोर्ट ने दरअसल, होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल की गयी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। होम गार्ड्स की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस. एन. पाठक की अदालत में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब से कोर्ट ने अपना आदेश दिया था उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। अदालत ने समय सीमा तय करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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