केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS चुनने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ी

On: June 24, 2025 5:54 AM

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Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने हितधारकों के आग्रह के बाद समयसीमा बढ़ाई है।
वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया। जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान अर्जित उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत की पेंशन राशि प्रदान करता है। कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र होंगे, लेकिन इसे सेवा के वर्षों की संख्या के साथ आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये प्रति माह होगी। सेवानिवृत्ति लाभों में एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर है। यह पेंशन किसी कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने की स्थिति में दी जाएगी। मुद्रास्फीति से जुड़ा सूचकांक लाभ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर भी लागू होगा। यूपीएस की तुलना में एनपीएस कोई सुनिश्चित पेंशन भुगतान प्रदान नहीं करता है।
अभी तक सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हो रहा है। NPS एक मार्केट पर आधारित स्कीम है, वहीं UPS गारंटीड पेंशन देने वाली स्कीम है। दोनों में से किसी एक स्कीम के चुनाव का फैसला उनके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ पर सीधे तौर पर असर डालेगा। ऐसे में कर्मचारियों में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उन्हें कौन सी स्कीम को चुनना चाहिए। यदि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का विकल्प प्राप्त कराने में असफल रहती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी कर्मचारी ने यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस को चुना है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए UPS चुन लेने के बाद फिर से NPS में लौटना संभव नहीं है। UPS चुनने का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होता है। ध्यान दें कि एक बार जब सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन लेता है, तो फंड UPS के तहत टैग किए गए PRAN में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।