
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति दाखिल करने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, सुधार या अन्य आवश्यक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। पहले यह समयसीमा 15 सितंबर तक निर्धारित थी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे निर्धारित समय के भीतर ECI Net के माध्यम से या अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
एक बार फिर बढ़ाई गई समयसीमा
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 की थी। अब विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त अनुरोधों और SIR के दौरान जमा किए जा रहे फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की संख्या को देखते हुए समयसीमा को अंतिम बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है।
इस फैसले से उन पात्र भारतीय नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सका है। अब उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
1 अक्टूबर 2026 है अहर्ता तिथि
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को अहर्ता तिथि निर्धारित की है। ऐसे युवा भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
• फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए
• फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी दावे के लिए
• फॉर्म-8: मतदाता सूची में संशोधन या सुधार के लिए
आवेदन ECI Net के माध्यम से या संबंधित BLO से संपर्क कर किया जा सकता है।







