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रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितता के मामले में आरोपित अभय कुमार तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय कुमार तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली है। रांची की निचली अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए सुषमा कुमारी और अक्षय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
19 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 19 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
सीआईडी जांच में सामने आया कनेक्शन
सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की जांच के दौरान सीआईडी को अभय कुमार तिवारी के साथ उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय कुमार तिवारी की कथित संलिप्तता से जुड़े तथ्य मिलने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।




