मोहाली: पंजाब के मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर यह मामला एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था। इसके बाद इसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।
इस मामले में जीरकपुर पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत के आधार पर पास्टर बजिंदर सिंह सहित कुल 7 आरोपियों जिनमें अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के खिलाफ धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार (28 मार्च, 2025) को अदालत ने सुनवाई दौरान अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया। एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रॉयल के दौरान मौत हो चुकी है।