बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा लागू, जानें पूरा मामला

On: April 3, 2024 6:19 PM

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झारखंड वार्ता न्यूज
रांची:- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची अवस्थित कुलपति आवास में विद्यार्थियों द्वारा तोड-फोड, उपद्रव आदि किये जाने की आसूचना है। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची के आदेश (ज्ञापांक-884/वि०व्य० दिनांक 3.4.2024) में निहित निर्देश के आलोक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची के परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची के परिसर में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न प्रकार है :-
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
यह निषेधाज्ञा 3 अप्रैल के अपराह्न 07:00 से एक सप्ताह तक लागू रहेगा।