मेदिनीनगर (डाल्टनगंज): पलामू पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना क्षेत्र के सिंगराखुर्द स्थित दरहा बाबा के पास फोरलेन सड़क पर चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को धर दबोचा। इनके पास से करीब 724 ग्राम अफीम जैसा चिपचिपा पदार्थ और तीन एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पड़वा क्षेत्र से तीन व्यक्ति काले रंग की टीवीएस रेडर (TVS Rider) मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए डाल्टनगंज की तरफ जा रहे हैं।
सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा-निर्देश पर सदर थाना प्रभारी (पु०अ०नि०) अफजल अंसारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिंगराखुर्द के पास चेकिंग लगा दी। इसी दौरान पड़वा की तरफ से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
पकड़े गए तीनों युवक पलामू जिले के ही रहने वाले हैं, जिनकी पहचान इस प्रकार हुई है:
- आदित्य कुमार (20 वर्ष): पिता- प्रदीप कुमार गुप्ता, निवासी- जी०एल०ए० कॉलेज, कचरवा डैम, थाना- शहर, जिला- पलामू।
- नितिश कुमार (20 वर्ष): पिता- बिरेन्द्र तिवारी, निवासी- सुदना पेट्रोल पम्प के पास, थाना- शहर (स्थायी पता: नावाजयपुर), जिला- पलामू।
- रौशन कुमार (22 वर्ष): पिता- स्वर्गीय सुरेश बैठा, निवासी- छतरपुर सोनार मोहल्ला, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू।
पिठ्ठू बैग से बरामद हुई अफीम
जब पुलिस टीम ने नियमानुसार तलाशी ली, तो बाइक चला रहे आदित्य कुमार के पीठ पर टंगे नेवी ब्लू रंग के पिठ्ठू बैग से सफेद और काले रंग के प्लास्टिक में लिपटा हुआ चिपचिपा अफीम जैसा पदार्थ मिला। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर मादक पदार्थ का कुल वजन लगभग 724 ग्राम पाया गया। इसके अलावा, रौशन कुमार के लोअर पजामे की जेब से ₹450 नकद और तीनों के पास से तीन स्मार्टफोन बरामद हुए।
मादक पदार्थ के संबंध में जब तीनों से पूछताछ की गई या वैध कागजात मांगे गए, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल व अन्य सामानों को जब्त कर लिया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
सदर थाना पुलिस ने इस मामले में कांड संख्या- 76/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 18(b) / 21(b) / 22(b) / 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।














