जमशेदपुर:बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद सीएम हेमंत के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, घटना के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन, सड़क जाम और जुलूस निकालने की संभावना जताई गई थी। इसी को देखते हुए साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक इन इलाकों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव और पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला सहित किसी भी तरह के घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
साथ ही, शांति व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस बल, चिकित्साकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें तथा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
जमशेदपुर में एहतियात, छह थाना क्षेत्रों में लागू हुई धारा 163, देखें क्या है पाबंदियां









