जमशेदपुर 3 जुलाई को हिमांशु हत्याकांड के खिलाफ बंद, छह थाना क्षेत्रों में धारा 163, देखें क्या है पाबंदियां
जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुए चर्चित करणी सेना के हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद शहर में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न संगठनों द्वारा 3 जुलाई 2026 को प्रस्तावित जमशेदपुर बंद और धरना-प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम के एसडीएम अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 3 जुलाई 2026 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र शामिल हैं। इस अवधि में इन इलाकों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव या पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, गड़ासा, भाला या अन्य किसी प्रकार का हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। वहीं, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा, शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस बल, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही पहले से निर्धारित बारात, शव यात्रा, पूजा-अर्चना जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को भी छूट दी गई है। सिख समुदाय के धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण तथा नेपाली समुदाय के पारंपरिक खुकरी रखने पर भी इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
