नई दिल्ली:आईबी अफसर अंकित शर्मा चर्चित हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
नई दिल्ली: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े चर्चित आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सोमवार को अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को भी हत्या, अपहरण, दंगा करने और वैमनस्य फैलाने सहित विभिन्न आरोपों में दोषी माना है।
इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि छह अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत बाद में सुनवाई करेगी। सजा पर बहस की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और यह दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रही।
अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी को अंकित घर का सामान लेने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, तभी सूचना मिली कि इलाके के नाले में एक शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया, जिसकी पहचान अंकित शर्मा के रूप में हुई थी। अब अदालत के फैसले के बाद इस बहुचर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया सजा तय होने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
